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Bihar Weather Today: बिहार के 24 जिलों के लिए टेंशन वाला अलर्ट, मौसम एक बार फिर दिखाएगा रौद्र रूप
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: उत्तर बिहार से झारखंड और ओडिशा होते हुए आंध्रप्रदेश तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र पश्चिम असम और आसपास बना है। पश्विमी हिमालय क्षेत्र में बुधवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव डालने की संभावना है।
वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने व अन्य मौसमी कारक के कारण प्रदेश में 19 अप्रैल तक बिहार के पूर्वी भागों के एक या दो स्थानों भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंके के साथ 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 24 घंटों में 24 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावनामौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 24 जिलों में गरज-तड़क के साथ तेज आंधी-पानी की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी और दक्षिण-मध्य भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।
5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान जमुई जिले के झाझा में सर्वाधिक वर्षा 48.6 मिमी दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षागया के अतरी में 47.2 मिमी, नवादा के कौआकोल में 34.2 मिमी, सिवान में 27.6 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 27.4 मिमी, गया के टेकारी में 27.2 मिमी, पटना के बिक्रम में 23.6 मिमी, पटना के संपतचक में 21.2 मिमी, गया के मानपुर में 19.2 मिमी, पटना के पुनपुन में 19.2 मिमी, गया के वजीरगंज में 18.6 मिमी, पटना के दुल्हिन बाजार में 18.4 मिमी, बिहारशरीफ में 18.0 मिमी, नवादा के हिसुआ में 17.4 मिमी, पटना के दानपुर में 16.4 मिमी, नवादा के काशीचक में 16.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
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Waqf Law 2025: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई आज, याचिका दायर कर एक्ट रद करने की मांग
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की तीन सदस्यीय पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौतीसुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। दो याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद करने की मांग की गई है।
बुधवार को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कुछ याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है लेकिन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट एकतरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ये हैं शामिलसुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ऑल इंडिया मजलिसे एत्याहादुल मुस्लमीन (एआइएमएएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी , कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जीमयत उलमा ए हिन्द के प्रेसिडेंट अरशद मदनी, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैं।
इसके अलावा राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक सांसद ए.राजा, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम लीग, अंजुम कादरी, तैयब खान, एपीसीआर (नागरिक अधिकार संरक्षण संघ), तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान और वाइसआर कांग्रेस पार्टी ने याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध करते हुए इसे रद करने की मांग की है।
इन राज्यों ने वक्फ कानून का किया समर्थनजबकि सात राज्यों की सरकारों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। इसके अलावा कुछ याचिकाएं ऐसी भी दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून को रद करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने कही ये बातसुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उत्तर प्रदेश की रहने वाली पारुल खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ कानून 1995 को हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए रद करने की मांग की है।
इन दोनों याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट घोषित करे कि वक्फ कानून के तहत जारी होने वाले आदेश, निर्देश या अधिसूचनाएं हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर लागू नहीं होंगी।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को खत्म करने की मागवक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नए संशोधित कानून के प्रविधानों को रद करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 संविधान में मिले बराबरी के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रविधान का भी विरोध किया गया है।
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Muda Land Scam: सिद्दरमैया की बढ़ीं मुश्किलें, मुडा भूमि घोटाले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में एक स्पेशल बेंगलुरु कोर्ट ने झटका दे दिया है और उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में उन्हें दी गई क्लीन चिट को स्वीकार करने के बजाय उसकी गहन जांच जारी रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिया यह निर्देशजन प्रतिनिधियों के लिए बने विशेष अदालत ने मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत बी रिपोर्ट पर अपना फैसला टाल दिया, जिसमें सिद्दरमैया को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगामुडा भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर बी रिपोर्ट के खिलाफ ईडी द्वारा दायर याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा। ईडी और शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस की क्लीन चिट रिपोर्ट को चुनौती देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान जज संतोष गजानन भट ने कहा कि बी रिपोर्ट पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब लोकायुक्त पुलिस पूरी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई तय कर दी।
इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। इससे पहले, लोकायुक्त पुलिस के मैसूर डिवीजन ने सिद्दरमैया और तीन अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दीजांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। इस मामले में सीएम सिद्दरमैया और उनकी पत्नी पार्वती के अलावा उनके साले और जमीन के मालिक देवराजू भी आरोपित हैं।
अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिएहालांकि, अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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दुबई में दो भारतीय श्रमिकों की हत्या, पाकिस्तानियों ने तलवार से हमला कर उतारा मौत के घाट
पीटीआई, हैदराबाद। दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दुबई में दो भारतीयो की हत्या की खबर मिली है। पीटीआई के मुताबिक, दुबई में तेलंगाना के दो श्रमिकों की पाकिस्तानियों ने हत्या कर दी।
दो पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को दावा किया कि दुबई की एक बेकरी में एक पाकिस्तानी नागरिक ने धार्मिक नारे लगाते हुए हमला किया। हमले में तेलंगाना के दो लोगों की मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया।
एक बेकरी में काम करते थे पीड़ितएक मृतक के चाचा ए पोशेट्टी ने पीटीआई को बताया कि निर्मल जिले के सोन गांव के अष्टपु प्रेमसागर (35) की 11 अप्रैल को तलवार से हत्या कर दी गई। कथित घटना उस बेकरी में हुई जहां पीड़ित काम करते थे। पोशेट्टी ने बताया कि प्रेमसागर के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। उनके परिवार के सदस्यों को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है।
भारत सरकार शव लाने में करेगी मददउन्होंने सरकार से उनके शव को भारत लाने में मदद करने का आग्रह किया। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दूसरे मृतक का नाम श्रीनिवास है जो निजामाबाद जिले का रहने वाला था। वहीं, हमले में घायल व्यक्ति की पत्नी भवानी ने निजामाबाद जिले में संवाददाताओं को बताया कि उसके पति सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने जताया दुख, मदद का दिया आश्वासनकेंद्रीय मंत्री रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुबई में तेलंगाना के दो तेलुगु युवकों, निर्मल जिले के अष्टपु प्रेमसागर और निजामाबाद जिले के श्रीनिवास की नृशंस हत्या से गहरा सदमा लगा है। इस मामले पर माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से बात की और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को पूर्ण सहायता और पार्थिव अवशेषों को तत्काल वापस लाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने जयशंकर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय भी इस मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उनके संपर्क में हैं।
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