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'वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं वोट बैंक के लिए', भाजपा ने विरोध करने वालों को बताया संविधान विरोधी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने सोमवार को नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं की आलोचना करते हुए उन्हें वोट बैंक हित याचिकाएं करार दिया। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि कई संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं केवल अपने वोट बैंक को भड़काने और देश में दंगे जैसी स्थिति पैदा करने का बहाना मात्र हैं।
उन्होंने कहा कि नए कानून से केवल भू-माफिया को ही नुकसान पहुंचेगा, जिसने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, एआइएमआइएम और कुछ मुस्लिम संगठन जो कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा।
भाजपा नेता ने दावा किया कि नया कानून सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में संविधान का अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम संस्थाओं और यहां तक कि ईसाई संगठनों ने भी वक्फ अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है और कहा कि यह ¨हदू-मुस्लिम मुद्दा नहीं है।
'वक्फ अधिनियम का विरोध संविधान की घोर अवमानना'भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल अधिनियम का विरोध किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसी राज्य सरकारों पर आरोप लगाया कि वे संसद द्वारा पारित कानून को चुनौती देकर संविधान के प्रति 'घोर अवमानना' दिखा रही हैं।
त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ बिल को उचित प्रक्रिया के बाद पारित किया गया है, जो संवैधानिक रूप से स्थापित है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, चाहे वह तमिलनाडु सरकार हो या जम्मू-कश्मीर। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे संविधान के प्रति घोर अवमानना दिखा रहे हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संविधान के तहत राज्य सरकारों को संसद द्वारा पारित कानून का विरोध करने का अधिकार नहीं है।उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जिस तरह के ²श्य देखने को मिले हैं, अगर वे इसे तार-तार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वे लोग हैं जिनके हाथों संविधान खतरे में है।''
गौरतलब है कि पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे संसद ने बजट सत्र के दौरान पारित किया था।
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पूनम शर्मा बनीं FLO की 42वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए कब तक रहेगा कार्यकाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) के 41वें वार्षिक सत्र के अवसर पर पूनम शर्मा ने एफएलओ की 42वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एफएलओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) का महिला प्रभाग है और यह दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे पुराना और प्रमुख महिला-नेतृत्व वाला व्यापारिक चैंबर माना जाता है।
इस खास मौके पर पूनम शर्मा ने कहा कि मेरे नेतृत्व में एफएलओ का उद्देश्य महिलाओं की आवाज़ को ताकत देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी आवाज जो न केवल समाज की सोच को बदल सके, बल्कि नीति-निर्माण और आर्थिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सके। हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, नेतृत्व करें और उद्यमिता के क्षेत्र में क्रांति लाएं
कब तक रहेगा पूनम शर्मा का कार्यकाल?जानकारी के अनुसार, एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूनम शर्मा का कार्यकाल 2025-26 तक रहेगा। अपने कार्यकाल के दौरान वह महिलाओं के नेतृत्व आर्थिक भागीदारी में आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों का संचालन करेंगी। बताया गया कि नई एफएलओ अध्यक्ष का मुख्य फोकस विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, कौशल विकास, स्टार्टअप्स को सहयोग रहेगा।
कब हुई थी FLO की स्थापना?गौरतलब है कि एफएलओ की स्थापना 1983 में फिक्की के एक प्रभाग के रूप में हुई थी। वर्तमान में एफएलओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है औ इसके देश भर में 20 सक्रिय अध्याय हैं। एफएलओ लगभग 13,000 से अधिक महिला उद्यमियों, पेशेवरों और कॉर्पोरेट लीडर्स का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी व्यावसायिक क्षमता को विकसित कर सकें और सामाजिक-आर्थिक विकास की मुख्यधारा में प्रभावशाली भूमिका निभा सकें।
पूनम शर्मा के बारे में जानिएउल्लखनीय है कि पूनम शर्मा स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र की एक सफल और प्रगतिशील महिला उद्यमी हैं। वह बैद्यनाथ समूह परिवार से आती है,जो आयुर्वेदिक उत्पादों का एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ब्रांड है। चिकित्सा, टॉनिक, सौंदर्य उत्पादों और जीवनशैली के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के माध्यम से उन्होंने आयुर्वेद के लाभों का प्रचार-प्रसार किया और लाखों लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आकर्षित किया।
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26/11 मुंबई हमला: भारत लाया जाएगा आरोपी तहव्वुर राणा, प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा सकेगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी।
बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहव्वुर राणा की याचिका खारिज होने के बाद उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। जानकारी के मुताबिक वह वर्तमान में लॉस एंजेलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन में कैद है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
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NHIDCL के डायरेक्टर से मिले सीएम हिमंत, इन अहम परियोजनाओं पर की चर्चा
जेएनएन, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार से दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में असम में एनएचआईडीसीएल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने डॉ. कुमार से निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का आग्रह किया:
- धुबरी (असम) और फुलबाड़ी (मेघालय) के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 19.28 किमी लंबा 4-लेन पुल।
- ₹25,000 करोड़ की लागत से गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे।
- नुमालीगढ़-गोहपुर अंडरवाटर टनल।
- बैहाटा चारियाली से तेजपुर और गोहपुर से कुलजान तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार।
मुख्यमंत्री और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने इन परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की, जिससे असम और संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र में यात्रा समय में कमी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके।
मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने एक्स पर मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा,"आज अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार के साथ, मैंने असम में एजेंसी द्वारा लागू की जा रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।"
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को ₹10,601.40 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की थी, जो असम के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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मणिपुर के लिलोंग में तनाव के बाद लगा कर्फ्यू, इंफाल घाटी के कई हिस्सों में प्रदर्शन; भारी बल तैनात
पीटीआई, इंफाल। मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असकर अली के घर में आगजनी के बाद थौबल जिला प्रशासन ने सोमवार को पूरे लिलोंग विधानसभा क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने तथा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने रविवार रात को रिपोर्ट दी कि लाठियों और पत्थरों से लैस लगभग सात से आठ हजार लोगों ने लिलोंग सम्ब्रुखोंग मामेई क्षेत्र में असकर अली के घर पर धावा बोल दिया और उसे आग लगा दी।
बीजेपी नेता ने किया था वक्फ कानून का समर्थनअसकर अली ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया था, हालांकि घटना के बाद अली ने अपने पिछले बयान के लिए माफी मांग ली। इस बीच रविवार को इंफाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन हुए। रैली में पांच हजार लोग शामिल हुए।
सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पप्रदर्शन के कारण लिलोंग में एनएच 102 पर यातायात बाधित हो गया। थौबल में इरोंग चेसाबा सहित कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इस कानून की निंदा की। घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंजूरी दे दी है।
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