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एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे नए वायुसेना उपप्रमुख; सेना को मिलेगा नया उत्तरी सेना कमांडर
एएनआई, नई दिल्ली। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उपप्रमुख होंगे। वह एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लेंगे जो 40 से अधिक वर्षों के शानदार करियर के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
एयर मार्शल तिवारी वर्तमान में गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडरएयर मार्शल तिवारी वर्तमान में गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआइएससी) होंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सीआइएससी पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की जिम्मेदारी होती है और वह सीडीएस की टीम का हिस्सा होता हैं। एयर मार्शल दीक्षित मिराज-2000 के पायलट हैं और वर्तमान में प्रयागराज स्थित सेंट्रल एयर कमान के प्रमुख हैं।
थलसेना की नार्दन कमांड का नया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को बनाया गयावहीं, चीन व पाकिस्तान से लगती सीमा पर आपरेशंस के लिए जिम्मेदार थलसेना की नार्दन कमांड का नया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को बनाया गया है।
वह वर्तमान में सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (स्ट्रैटजी) हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके हैं। वह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार का स्थान लेंगे।
भारत से अधूरे इलाज के बाद लौटे पाकिस्तानी किशोर की गुहार, बोला- पीएम मोदी मेरी मां को कराची लौटने दें
पीटीआई, नई दिल्ली। भारत में इलाज के लिए आया एक विकलांग पाकिस्तानी किशोर इलाज अधूरा छोड़कर वतन लौटने को मजबूर हो गया। अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुज़ारिश कर रहा है कि उसकी मां को कराची लौटने की इजाजत दी जाए। मां भारतीय नागरिक हैं और वतन वापसी के वक़्त उन्हें सरहद पर रोक दिया गया।
16 वर्षीय अयान, जिसे पुलिस गोलीबारी के बाद पैरालिसिस हो गया था, सोमवार को स्ट्रेचर पर लादकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन लाया गया। वह लाहौर से ट्रेन के जरिए पहुंचा, जहां से उसे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से वापस भेजा गया था।
इलाज के बीच में लौटने का दर्द बयान किया अयान नेअयान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अस्पताल में इलाज करवा रहा था, जहां डॉ. सुधीर कुमार की देखरेख में उसका विशेष इलाज जारी था। अयान ने कहा, "लेकिन पहलगाम हमले के बाद हमें अचानक लौटने का हुक्म दे दिया गया।" वह अपने मां-बाप, भाई और अन्य रिश्तेदारों के साथ दिल्ली आया था।
इलाज अधूरा छोड़ कर लौटना पड़ा कराचीसोमवार को जब अयान लाहौर से कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचा, तो उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उतारा गया। अयान ने मीडिया से बातचीत में बताया, "मैं इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया था, जहां डॉ. सुधीर कुमार के तहत मेरा इलाज हो रहा था। लेकिन पहलगाम हादसे के बाद हमें तुरंत पाकिस्तान लौटने को कहा गया।" अयान के साथ दिल्ली उसके मां-बाप, भाई, चाचा और चचेरे भाई भी गए थे।
एक हादसे ने छीन ली चलने-फिरने की ताकतपिछले साल एक गलतफहमी के चलते पुलिस गोलीबारी में अयान को गोली लगी थी, जिससे वह कमर के नीचे से लकवाग्रस्त हो गया। अयान के पिता ने कहा, "मेरी बीवी भारत से हैं और शादी के बाद वह कराची आ गई थीं। लेकिन वापसी के वक़्त चूंकि उसके और उसकी बहन के पास भारतीय पासपोर्ट थे, इसलिए उन्हें हमारे साथ पाकिस्तान आने नहीं दिया गया, जबकि उनके पास वीजा भी वैध था।"
इलाज के लिए दिल्ली गए थे बड़े अरमानों के साथअयान के पिता हलीम ने बताया कि वे दिल्ली बड़े अरमानों के साथ गए थे और रिश्तेदारों के यहां रह रहे थे क्योंकि वहाँ बेहतर और विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। हलीम ने कहा, "अयान का इलाज शुरू हो गया था, लेकिन अब वह अधूरा रह गया है।"
पहलगाम हमले के बाद बढ़ी सरहदों पर सख्तीअयान का मामला अकेला नहीं है। कई पाकिस्तानी परिवार, जो बच्चों के इलाज के लिए भारत गए थे, उन्हें भी भारतीय सरकार के निर्देशों के चलते लौटने के लिए मजबूर किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद ये कदम उठाए गए।
इस बीच, बीते छह दिनों में 1,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन लौट चुके हैं, जबकि 800 से अधिक पाकिस्तानी भी भारत से वापस आए हैं। एक सरकारी अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि दोनों देशों के दीर्घकालिक वीजा धारकों को भी वापसी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बार्डर पर कड़ी जांच के बाद दी गई इजाजतरविवार को 236 पाकिस्तानी अपने देश लौटे जबकि 115 भारतीय नागरिक वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत पहुंचे। वाघा पर पाकिस्तान रेंजर्स और भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों ने दस्तावेज़ों की सख्त जांच-पड़ताल के बाद नागरिकों को इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़ने दिया।
यह भी पढ़ें: Supreme Court: ऑनर किलिंग पर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आठ साल पुराने मामले में कही ये बात
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Supreme Court: ऑनर किलिंग पर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आठ साल पुराने मामले में कही ये बात
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जुलाई, 2003 में तमिलनाडु में एक युवा जोड़े की ''नृशंस हत्या'' के लिए 11 आरोपितों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि ऑनर किलिंग के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इस मामले में आरोपियों की सजा बरकरारजस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के जून, 2022 के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया जिसमें दो पुलिस अधिकारियों सहित आरोपित व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था।
पीड़ितों को पंचायत में जहर देकर मार दिया थापीठ ने कहा कि पीड़ित - मुरुगेसन और कन्नगी - जो बीस साल के थे, उन दोनों को बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में जहर देकर मार दिया गया। पीठ ने कहा कि इस ''भयावह कृत्य'' के मास्टरमाइंड और मुख्य अपराधी कोई और नहीं, बल्कि महिला के पिता और भाई थे।
लड़की सवर्ण थी और लड़का दलितसुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हत्या के पीछे का कारण यह था कि कन्नगी ''वन्नियार'' समुदाय से थी, जबकि मुरुगेसन कुड्डालोर जिले के उसी गांव का दलित था। इस जोड़े ने मई, 2003 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी।
पीठ ने अपने 73 पृष्ठ के फैसले में कहा, ''इस अपराध के मूल में भारत में गहराई तक जड़ें जमाए बैठी जाति व्यवस्था है और विडंबना यह है कि इस सबसे अपमानजनक कृत्य को ऑनर किलिंग के नाम से जाना जाता है।''
मुरुगेसन के स्वजनों पांच लाख का मुआवजा देने का आदेशपीठ ने मुरुगेसन के स्वजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि इस राशि का भुगतान तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाएगा।
Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले पर सांसदों ने की संसद के विशेष सत्र की मांग, सरकार को लिखा पत्र
पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर विपक्ष के कई सांसदों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि राष्ट्र के सामूहिक संकल्प और एकता का संदेश दिया जा सके।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू को लिखा पत्रराजद के राज्य सभा सदस्य मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा, जबकि भाकपा सांसद पी संदोश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू को पत्र लिखकर यह मांग उठाई।
गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि वे सरकार से मई में जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करें।
कपिल सिब्बल ने आतंकी हमले की निंदा कीपूर्व केंद्रीय मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया है ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि देश एकजुट है।
Gayle to Vaibhav: Fastest 100s in IPL
Asaduddin Owaisi's reminder to Bilawal Bhutto after ‘blood in river’ remark: ‘Whose mother….’ - Hindustan Times
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गोल्डन आवर कैशलेस इलाज स्कीम में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, कहा- आपको कानूनों की परवाह नहीं
पीटीआई, नई दिल्ली। वाहन दुर्घटना पीड़ितों के इलाज की कैशलेस स्कीम बनाने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आप बड़े-बड़े हाईवे बना रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोग मर रहे हैं।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आठ जनवरी के उसके आदेश के बावजूद केंद्र ने न तो निर्देश का अनुपालन किया और न ही समय बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 2022 की धारा-164ए तीन वर्षों के लिए एक अप्रैल, 2022 को प्रभावी हुई थी, लेकिन दावेदारों को अंतरिम राहत देने के लिए केंद्र ने स्कीम बनाकर इसे लागू नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- स्कीम कब बनेगी?पीठ ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव से कहा, "आपने अवमानना की है। आपने समय मांगने की भी परवाह नहीं की। चल क्या रहा है? हमें बताइए कि आप स्कीम कब बनाएंगे? आपको अपने ही कानूनों की परवाह नहीं है। तीन वर्ष पहले यह प्रविधान अस्तित्व में आया था। क्या आप वास्तव में सामान्य जन के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं?"
"आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या आप इस प्रविधान के प्रति गंभीर नहीं हैं? लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। आप बड़े-बड़े हाईवे बना रहे हैं, लेकिन लोग मर रहे हैं क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है। गोल्डन आवर में इलाज के लिए कोई स्कीम ही नहीं है। इतने सारे हाईवे बनाने का क्या मतलब है?" सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-2(12-ए) के तहत गोल्डन आवर घायल होने के बाद उस एक घंटे को कहते हैं जिसमें समय से इलाज प्रदान कर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। शीर्ष अदालत ने मंत्रालय के सचिव को स्कीम में देरी का कारण बताने के लिए समन किया था। सचिव ने सोमवार को बताया कि स्कीम का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआइसी) की ओर से आपत्तियों के बाद इसमें बाधा आ गई।
जीआइसी की आपत्ति से अटका स्कीम का मसौदाउन्होंने कहा, 'जीआइसी सहयोग नहीं कर रही है। उसकी दलील है कि उसे दुर्घटना में शामिल वाहन की बीमा पालिसी की स्थिति जांचने की अनुमति मिलनी चाहिए।' शीर्ष अदालत ने इस बात को रिकार्ड पर दर्ज किया कि गोल्डन आवर के लिए स्कीम सोमवार से एक हफ्ते के भीतर प्रभावी की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया कि अधिसूचित स्कीम को नौ मई तक रिकार्ड पर रखा जाए और मामले की सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को केंद्र सरकार को कानून के अनुसार गोल्डन आवर अवधि में मोटर वाहन पीडि़तों के कैशलेस इलाज के लिए केंद्र को स्कीम बनाने के निर्देश दिए थे। पीठ ने अधिनियम की धारा-162(2) का हवाला दिया था और सरकार को आदेश दिया था कि वह 14 मार्च तक स्कीम बनाए जो दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल मेडिकल केयर उपलब्ध कराकर कई जीवन बचा सके।
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