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'आपने तो अपना ही नया कानून बना लिया...' मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट?

Dainik Jagran - National - April 18, 2025 - 4:16pm

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को करारी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने अपना नया कानून बना लिया है। हमें यह देखकर हैरानी हुई है। आपके बनाए गए इस नए कानून का कोई कानूनी आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था है कि आधी सजा पूरी किए बिना जमानत नहीं मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के जज अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सवालों के कठघरे में खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट में अपील सुनवाई के लंबित हो और जल्दी सुनवाई के कोई आसार नहीं दिख रहे हो, तो सजा पाए व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है।

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हाई कोर्ट से जताई नाराजगी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखकर हैरानी हुई है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना नया कानून बना लिया है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मौजूदा कानून के हिसाब से काम करना चाहिए।

क्या था हाई कोर्ट का फैसला?

बता दें कि मध्य प्रदेश में आरोपी शख्स की जेब से संदिग्ध नोट बरादम हुए थे, जिसके कारण आरोपी जेल में बंद था। आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपने गुनाहों पर कोई सफाई नहीं दी है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी, लेकिन 2 महीने में उसने फिर से जमानत की अर्जी डाल दी। ऐसे में जब तक आरोपी आधी सजा नहीं काट लेता, उसे जमानत नहीं मिल सकती है।

हाई कोर्ट के इसी फैसले पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामूली मामले पर जमानत क्यों दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों में जमानत देने का निर्देश दे चुका है।

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प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था शख्स ...महिला ने किया विरोध तो कर दिया हमला, तीन लोगों की हालत नाजुक

Dainik Jagran - National - April 18, 2025 - 4:03pm

 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने एक महिला को अपने गुप्तांग दिखाए और इसका विरोध करने पर उनके पति सहित सात लोगों पर हमला किया। यह वाकिया शिवाजीनगर इलाके में 13 अप्रैल को हुआ।

आरोपी की पहचान कार्तिक के रूप में हुई है, जो पीड़िता के सामने वाले मकान में रहता था। पुलिस के मुताबिक, कार्तिक ने दूसरी मंजिल पर टहलते वक्त अपनी पैंट की ज़िप खोलकर अश्लील हरकत की और महिला के साथ बदतमीज़ी का इशारा किया। जब महिला ने शोर मचाया और अपने पति को बुलाया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया।

हिंसक हमला और घायल लोग

पड़ोसियों ने जब बीच-बचाव की कोशिश की, तो कार्तिक ने उन पर ईंटों, गमलों और खिड़कियों के शीशों से हमला किया। इस हादसे में सात लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें तीन की हालत नाज़ुक है और वे अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में हैं। पुलिस ने बताया कि कार्तिक ने अपनी मां से पूछताछ के दौरान भी उन पर हमला किया। प्रारंभिक तहकीकात में पता चला कि वह आदतन मुजरिम है और कई औरतों के साथ बदसलूकी कर चुका है। उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इसके अलावा, बेंगलुरु में एक और वाकिया सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर 17 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स तड़के दो जवान लड़कियों को निशाना बनाता दिख रहा है।

वीडियो में वह एक लड़की को धक्का देता है, दूसरी के साथ यौन उत्पीड़न करता है और फिर फरार हो जाता है। लड़कियां घबराहट में रुकती हैं और फिर तेज़ी से वहां से चली जाती हैं। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में तहकीकात की और आरोपी को केरल के एक गांव से गिरफ्तार किया। उसकी शिनाख्त 26 साल के संतोष डेनियल के रूप में हुई है।

पुलिस की कार्रवाई

शिवाजीनगर पुलिस ने कार्तिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि संतोष डेनियल को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इलाके में अमन-चैन बना रहे। इन मामलों ने बेंगलुरु में महिलाओं की हिफाज़त को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी शक़ी हरकत की खबर तुरंत दें ताकि मुजरिमों को कानूनी तरीके से निपटा जा सके।

(आईएएनएस की इनपुट के साथ)

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