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फिर शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा, जानें क्या है रूट और कितने लोगों का हुआ चयन
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पांच वर्ष बाद इस साल जून से एक बार फिर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे। इस बारे में चीन और भारत के बीच पहले से ही बनी सहमति के बाद बुधवार को विदेश मंत्रालय ने लॉट्री सिस्टम के जरिए सौभाग्यशाली यात्रियों के नामों की घोषणा की।
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जून से अगस्त के बीच 50-50 यात्रियों का कुल 15 जत्था मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना होगा। इनमें से 50-50 के पांच यात्री जत्था लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर जाएंगे, जबकि 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे अलग-अलग समय नाथु ला रूट से रवाना होंगे। यह भी बताया गया है कि दोनों मार्ग काफी हद तक कार से जाने लायक बना दिए गए हैं, इसलिए यात्रियों को बहुत ही कम यात्रा पैदल करनी होगी।
लॉट्री सिस्टम से निकाले नामयहां एक कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्द्धन सिंह में चयनित यात्रियों के नाम लॉट्री सिस्टम के जरिए निकाले। विदेश मंत्रालय का दावा है कि लॉट्री प्रणाली कंप्यूटर आधारित है, जो पूरी तरह से पारदर्शी है।
- इस साल कुल 5561 यात्रियों ने पंजीयन कराया था।
- इसमें 4024 पुरूष और 1537 महिलाएं थी।
- इसमें से 750 यात्रियों का चयन किया गया है।
सनद रहे कि वर्ष 2019 के बाद कोविड और भारत-चीन संबंधों के खराब होने की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी गई थी। इसको फिर से शुरू करने की सहमति अक्टूबर, 2024 में पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात में बनी। तब दोनों नेताओं ने अप्रैल, 2020 से पूर्वी लद्दाख से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद उपजे तनाव को समाप्त करने को सहमत हुए थे। इसके बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी तब कैलाश मानसरोवर को फिर से शुरू करने पर अंतिम फैसला हुआ था।
चीनी हथियारों का भारत पर हमले में इस्तेमालयहां यह भी बताते चलें कि मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के फैसले पर तब अमल हो रहा है जब चीन आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की समर्थन देने की बात कर चुका है। पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गये हथियारों व मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी की पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ईशाक दार के साथ बैठक हुई है। इसमें चीन की तरफ से पाकिस्तान की सेना को और अत्याधुनिक हथियार व दुसरे सैन्य साजों-समान देने का वादा किया गया है।
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जस्टिस यशवंत वर्मा पर की गई FIR दर्ज करने की मांग, SC ने याचिका की खारिज; जानें आखिर क्यों सुनवाई से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HighCourt) के जज रह चुके यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) के घर से कथित तौर पर नोटों का बंडल उस वक्त मिला था, जब उनके घर के आउटहाउस में लगी आग को बुझाया जा रहा था।
अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
SC ने याचिका क्यों की खारिज?यह याचिका दिल्ली में जज के आधिकारिक आवास से नकदी मिलने के मामले में दायर की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि शीर्ष अदालत की ओर से 8 मई को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सीजेआई (Chief Justice Of India) ने जज के जवाब के साथ आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है।
बेंच ने कहा, "आदेश की मांग करने वाली याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकरण के सामने प्रतिवेदन दायर कर अपनी शिकायत का निवारण कराना होगा। इसलिए हम इस रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। इस स्तर पर अन्य याचिकाओं पर गौर करना जरूरी नहीं है।"
आंतरिक पैनल ने ठहराया था दोषीबता दें, आंतरिक जांच पैनल द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा था। पूर्व सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था।
पूर्व चीफ जस्टिस ने यह पत्र जस्टिस वर्मा द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद लिखा गया था। जैसे ही कैश मिलने का विवाद सामने आया तो जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।
किसने याचिका की थी दायर?याचिका दायर कर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा और अन्य लोगों ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि आंतरिक समिति ने जज के ऊपर लगे आरोपों को पहली नजर में सच पाया है।
याचिका में कहा गया है कि आंतरिक जांच में न्यायिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह लागू कानूनों के तहत आपराधिक जांच का विकल्प नहीं है। बता दें, मार्च में इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
याचिका में पुलिस जांच की मांग कीयाचिकाकर्ताओं ने उस समय आंतरिक जांच को चुनौती देते हुए औपचारिक पुलिस जांच की मांग की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आंतरिक कार्रवाई लंबित होने का हवाला देते हुए याचिका को उस समय खारिज कर दिया था।
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