30 लाख से अधिक के लेनदेन पर आयकर विभाग को सुचना देना अनिवार्य

Tuesday, 5 January 2016

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल 2016 से 30 लाख से अधिक के लेन - देन पर आयकर विभाग को सुचना देना अनिवार्य कर दिया है | इस सम्बद्ध में CBDT द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3545(E) दिनांक 30 दिसम्बर 2015 साथ में संलग्न है |
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