आगामी बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के अवसर पर Cash Movement के सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश
Thursday, 6 August 2015
गत वर्ष लोकसभा चुनाव के समय राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को नगद लेकर चलने के संबंद्ध में हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार चैम्बर ने अपने पत्र दिनांक 26 मई द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार से चुनाव के समय नगर रकम के movement के संबंद्ध में स्पष्टीकरण निर्गत करने का अनुरोध किया था.
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उक्त आलोक में मुख्य आयुक्त, निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र संख्या 76 / सुझाव / 2015 / EEPS दिनांक 4 जून 2015 संलग्न है.